हाथरस में सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में पिछले साल 2024 की 2 जुलाई को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित तीन आरोपियों की जमानत उच्च न्यायालय ने मंजूर कर दी है।
इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ आरोपियों को उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह व मुकेश की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी। उच्च न्यायालय ने इन तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है।