बरेली के कैंट क्षेत्र में आईबीजीएच लाइन के क्वार्टर में रहने वाले हवलदार मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना की हत्या के दोषी जाट रेजिमेंट के सिग्नल मैन गाजीपुर जिले के सादात थाना क्षेत्र के गांव मझोली निवासी नितीश पांडेय को अपर सत्र न्यायाधीश विजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने उम्रकैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
कैंट थाना क्षेत्र के यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट के मेजर अनुभव मलिक ने 13 मार्च 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हवलदार मनोज सेनापति की पत्नी सुदेशना की उनके सरकारी क्वार्टर में गला रेतकर हत्या कर दी गई है।
बेड पर पड़ा मिला था शव
मनोज सेनापति यूबी एरिया सिग्नल रेजिमेंट में हवलदार के पद पर तैनात हैं। मनोज की सात साल की बेटी अजीता स्कूल से लौटी तो मां का शव बेड पर पड़ा देखा। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। अजीता ने बयान दिया कि उसने नितीश पांडेय को अपने आवास की ओर से तेजी से निकलते हुए देखा था।
मनोज ने बयान में बताया कि उसका नितीश से विवाद चल रहा था। नितीश कई बार उसको जान से मारने की धमकी दे चुका था। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई। विवेचना के दौरान नितीश पांडेय का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
कैंट पुलिस ने 10 अक्तूबर 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह और 27 साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मंगलवार को नितीश पांडेय को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।