बरेली में पीलीभीत बाइपास स्थित फ्लोरा गार्डेन परिसर में वैध जमीन पर मोहम्मद आरिफ ने तीन मंजिला अवैध शोरूम बना रखा था। जिसे बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने रविवार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने बताया कि भवन बनाने से पहले उसने प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया था। इस लिहाज से इमारत अवैध थी। जगतपुर मार्ग पर अवैध जमीन पर आरिफ ने नक्शा पास कराए बिना 16 दुकानों की दो मंजिला मार्केट खड़ी की थी। इसी कारण दोनों व्यावसायिक भवनों को ध्वस्त कराया गया। दोनों भवनों को गिराने के लिए दो दिन तक कार्रवाई चली।
संयुक्त सचिव ने बताया कि जगतपुर मार्ग पर बनी दो मंजिला मार्केट के विरुद्ध बीडीए ने वाद दाखिल किया था। इसमें विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिया गया। इसके बाद 30 जुलाई 2024 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया था। मोहम्मद आरिफ ने फ्लोरा गार्डन के पड़ोस में प्राधिकरण की स्वीकृति के बिना बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण कराया था। इस मामले में भी बीडीए ने नगर योजना एवं विकास अधिनियम के तहत वाद दाखिल किया था। सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद वह अपना पक्ष नहीं रखने आया। इस पर उसे 20 फरवरी 2022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित हुआ था।
अवैध संपत्तियों की खरीदारी से बचें : बीडीए
बीडीए के संयुक्त सचिव ने बताया कि उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी निर्माण या प्लॉटिंग से पूर्व बीडीए से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। इसके बिना प्लॉटिंग करना या भवन निर्माण कराना अवैध है। बीडीए ऐसे निर्माण को ध्वस्त करने में सक्षम है। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड खरीदने से पहले उसके मानचित्र स्वीकृति की जानकारी प्राधिकरण से जरूर कर लें। नक्शा स्वीकृत न होने की स्थिति में संपत्ति की खरीदारी से बचें।

