आगरा शादी के तीन दिन बाद ही दुल्हन ने पति को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा उर्फ रुबीना को दोषी पाया। एडीजे-21 विराट कृष्ण श्रीवास्तव ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
यहां की है घटना
थाना जगदीशपुरा में आवास विकास सेक्टर-4 निवासी मृतक की बहन विशेषा देवी ने 25 मई 2016 को ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था उनके छोटा भाई निर्मल सिंह 21 मई को उत्तराखंड के जिला ऊधमसिंह नगर के थाना कुंडा क्षेत्र के गांव बैलजुड़ी निवासी तारा से विवाह कर उसे घर लेकर आया था। घर में खुशी का माहौल था।
दुल्हन थी गायब
25 मई 2016 की सुबह उनका भतीजा भारत पिता को कमरे में जगाने गया तो वह बेड पर पड़े थे। यह देख उसकी चीख निकल गई। शोर सुनकर पड़ोस के लोग घर आ गए। भाई निर्मल को निजी अस्पताल लेकर गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर से पत्नी तारा और नकदी व जेवरात भी गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उत्तराखंड से तारा को गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में सामने आया असली नाम
पुलिस पूछताछ में पता चला कि तारा का असली नाम रुबीना था। वह पूर्व से ही शादीशुदा थी। वह ज्यादा उम्र के अविवाहित लोगों को जाल में फंसाकर उनसे शादी करती। मौका मिलते ही ससुराल से नकदी और जेवरात लेकर फरार हो जाती थी।
जहर देकर ली थी जान
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर से हत्या की पुष्टि हुई थी। अभियोजन की तरफ से विशेष देवी, मृतक के पुत्र भारत, डॉ. प्रभात सिंह, पुलिस कर्मी धारा सिंह, एसओ तेजबहादुर सिंह, एसआई राजीव कुमार और विधि विज्ञान प्रयोशाला के अधिकारी कर्नल कुंवर प्रताप सिंह को गवाही के लिए अदालत में पेश किया गया।